Bhopal Gas Kand: जानिये मुआवजा बढ़ाने की केंद्र की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की खारिज
SC on Bhopal Gas Tragedy: साल 1984 में भोपाल में हुए गैस त्रासदी के मुआवजे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को संविधान पीठ ने खारिज कर दिया है. केंद्र ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से करीब 7,800 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसे खारीज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस मामले में पहले आना चाहिए था न कि तीन दशक के बाद. अब ये पूरा मामला क्या है, 2 दिसंबर साल 1984 में क्या हुआ और मुआवजे की पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए देखिए वीडियो.