PAN Aadhar linking: अगर नहीं कराया है पैन को आधार से लिंक, तो इस तारीख के बाद देना होगा दोगुना जुर्माना

Tue, 28 Jun 2022-9:42 pm,

सरकार बहुत पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है कि देश के हर नागरिक के लिए अपने पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है. आयकर विभाग ने निर्देश जारी किया था 31 मार्च 2022 तक सभी करदाता अपने पैन को आधार से लिंक करा लें, लेकिन फिर यह तारीख 500 रुपये के जुर्माने के साथ 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई. और अब एक जुलाई के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर आपको एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर कोई शख्स अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता तो नियत तारीख के बाद उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, यानी उसे काम में नहीं लिया जा सकेगा.

More videos

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by Tapping this link