एल्विश यादव (Elvish Yadav) पर रेव पार्टी और नशीले पदार्थ तक सेवन करने का आरोप लगा है. एल्विश यादव के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है. ऐसे में अगर एल्विश की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 7 साल की जेल हो सकती है. तो आइये जानते हैं क्या कहता है कानून?
रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से लोगों की भीड़ जुटाना और फिर तेज आवाज में गाने और ट्रांस की धुन पर नशीले पदार्थ तक का सेवन करके नाचने को रेव पार्टी कहा जाता है.
रेव पार्टी को रंगीन बनाने के लिए नामी और अमीरजादे जुटते हैं और खूब अय्याशी करते हैं.
रेव पार्टी में अय्याशी के लिए वह सभी नशे की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं.
रेव पार्टी में बिगडेल रईसजादों के लिए सांप, अजगर, कोबरा, बिच्छू, कोकेन, हेरोइन और विदेशी लड़कियां या आसान भाषा में कहें तो नशे का पूरा कॉकटेल तैयार किया जाता है.
इन पार्टियों में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग लंबे समय तक नशे में झूमते रहें. इन पार्टियों में अलग-अलग तरह का नशा किया जाता है. जैसे कि ड्रग्स, चरस, अफीम और स्नेक बाइट.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सांपों का जहर कोबरा का जहर होता है.
नोएडा सेक्टर 49 में यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ रेव पार्टी में जहरीले किंग कोबरा का जहर उपलब्ध कराने का आरोप लगा है.
एल्विश यादव समेत छह लोगों पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50, 51 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धाार 120-बी के तहत FIR दर्ज की गई है.
IPC की धारा 120-B में 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है.
वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज मामलों की बात करें तो इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
इसके अलावा अलग एक ही आरोपी दूसरी बार भी ऐसा ही अपराध करेगा तो उसको सात साल तक की सजा और 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
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