सदर कानूनगो की नियुक्ति बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के द्वारा होती है.सुपरवाइजर कानूनगो तथा रजिस्ट्रार कानूनगो पदोन्नत होकर सदर कानूनगो बनते हैं.
रजिस्ट्रार कानूनगो को कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाता है. यह तहसील मुख्यालय में रहता है.
उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अनुसार कानूनगो तीन प्रकार के होते हैं, रजिस्ट्रार कानूनगो सुपरवाइजर कानूनगो ,सदर कानूनगो
कई बार कानूनगो भी जमीन के नाप-जोख का कार्य करता है. इसके अलावा वह दस्तावेजों को संभालकर रखता है.
लेखपाल जो भी रिकॉर्ड ले जाता है, कानूनगो उसे चेक करके अपनी मुहर लगाता है.