रियल एस्टेट कारोबार में प्रॉपर्टी डीलरों की भरमार है. घर खरीदना हो या बेचना हो, इनका कमीशन कहीं नहीं गया है. हर सौदे में इनका कमीशन फिक्स होता है. अब प्रॉपर्टी डीलरों को लेकर यूपी रेरा ने बड़ा फैसला लिया है.
दरअसल, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि प्रॉपर्टी डीलर खरीदारों से तमाम तरह के झूठे वादे कर उन्हें फंसा देते हैं.
यह क्षेत्र असंगठित होने की वजह से प्रॉपर्टी डीलर खरीदारों को आए दिन धोखा देते हैं.
यूपी रेरा ने प्रॉपर्टी डीलरों को लेकर खास नियम बना दिया है. इसके तहत अब उन्हें तीन दिन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.
यूपी रेरा के मुताबिक, अगर प्रॉपर्टी डीलरों को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उन्हें तीन दिवसीय प्रशिक्षण करना होगा.
इतना ही नहीं प्रॉपर्टी डीलरों को एग्जाम भी देना होगा, एग्जाम के आधार पर ही उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
इसके बाद ही वह रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. साथ ही ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट बेच सकेंगे.
अब रियल एस्टेट प्रॉजेक्टों में केवल प्रशिक्षण प्राप्त और सर्टिफिकेट हासिल करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों का पंजीकरण हो सकेगा.
रेरा इसके तहत हर साल 7 हजार प्रॉपर्टी डीलरों को ट्रेनिंग देगा.
प्रॉपटी डीलर को अगले एक साल में तीन दिवसीय प्रशिक्षण और सर्फिकेट रेरा से लेना होगा.
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका रेरा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा.
कोई भी नया प्रॉपर्टी डीलर तभी रेरा में पंजीकरण करा सकेगा, जब उसके पास प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट दोनों होंगे.