यूपी में प्रॉपर्टी डीलर और एजेंटों को देनी होगी RERA की परीक्षा, वरना नहीं बेच पाएंगे फ्लैट

Amitesh Pandey
Aug 02, 2024

UP Rera

रियल एस्‍टेट कारोबार में प्रॉपर्टी डीलरों की भरमार है. घर खरीदना हो या बेचना हो, इनका कमीशन कहीं नहीं गया है. हर सौदे में इनका कमीशन फ‍िक्‍स होता है. अब प्रॉपर्टी डीलरों को लेकर यूपी रेरा ने बड़ा फैसला लिया है.

झूठे वादे

दरअसल, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि प्रॉपर्टी डीलर खरीदारों से तमाम तरह के झूठे वादे कर उन्‍हें फंसा देते हैं.

शिकायतें

यह क्षेत्र असंगठित होने की वजह से प्रॉपर्टी डीलर खरीदारों को आए दिन धोखा देते हैं.

खास नियम

यूपी रेरा ने प्रॉपर्टी डीलरों को लेकर खास नियम बना दिया है. इसके तहत अब उन्‍हें तीन दिन का रजिस्‍ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.

रजिस्‍ट्रेशन अनिवार्य

यूपी रेरा के मुताबिक, अगर प्रॉपर्टी डीलरों को रेरा में रजिस्‍ट्रेशन कराना है, तो उन्‍हें तीन दिवसीय प्रशिक्षण करना होगा.

एग्‍जाम भी देना होगा

इतना ही नहीं प्रॉपर्टी डीलरों को एग्‍जाम भी देना होगा, एग्‍जाम के आधार पर ही उन्‍हें प्रमाणपत्र दिया जाएगा.

फ्लैट बेच सकेंगे

इसके बाद ही वह रेरा में रजिस्‍ट्रेशन करा पाएंगे. साथ ही ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्‍ट में फ्लैट बेच सकेंगे.

पंजीकरण

अब रियल एस्टेट प्रॉजेक्टों में केवल प्रशिक्षण प्राप्त और सर्टिफिकेट हासिल करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों का पंजीकरण हो सकेगा.

ट्रेनिंग

रेरा इसके तहत हर साल 7 हजार प्रॉपर्टी डीलरों को ट्रेनिंग देगा.

सर्टिफ‍िकेट

प्रॉपटी डीलर को अगले एक साल में तीन दिवसीय प्रशिक्षण और सर्फिकेट रेरा से लेना होगा.

पंजीकरण रद्द होगा

अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका रेरा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा.

ये होनी चाहिए शर्त

कोई भी नया प्रॉपर्टी डीलर तभी रेरा में पंजीकरण करा सकेगा, जब उसके पास प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट दोनों होंगे.

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