आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 30 सितंबर के बाद अगर कोई इन नोटों को जमा नहीं कर पाया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा.
बैंकिंग के जानकारों की मानें तो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अगर किसी के पास पुराने 2000 रुपये के नोट मिलते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.
बता दें कि इससे पहले सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को जमा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन नोटों के मिलने पर अपराध बना दिया था.
आरबीआई ने भारत के लोगों से आग्रह किया है कि वह अपने 2000 के पुराने नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दें.
2000 रुपये के नोट बदलने की समयसीमा समाप्त हो रही है. 30 के बाद अगर तारीख नहीं बढ़ी तो ये नोट कामकाज में नहीं रह जाएंगे.
आरबीआई के मुताबिक, एक बार में सिर्फ 20 हजार रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे.
30 सितंबर तक 2000 के नोटों को वापस लेने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकते. ऐसी स्थिति में RBI में शिकायत कर सकते हैं.
आरबीआई के मुताबिक, मार्च 2018 तक 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार के नोट चलन में थे.
वहीं, मार्च 2023 तक इनकी संख्या घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये ही रह गई है.
बता दें कि नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट बाजार में आए थे.