क्‍या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट रखने पर होगी जेल, जानें RBI के नियम कानून

Zee News Desk
Sep 30, 2023

30 सितंबर के बाद क्‍या?

आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 30 सितंबर के बाद अगर कोई इन नोटों को जमा नहीं कर पाया तो ऐसी स्थिति में क्‍या होगा.

कानूनी कार्रवाई?

बैंकिंग के जानकारों की मानें तो समय सीमा समाप्‍त होने के बाद भी अगर किसी के पास पुराने 2000 रुपये के नोट मिलते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.

अपराध था

बता दें कि इससे पहले सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को जमा करने की समय सीमा समाप्‍त होने के बाद इन नोटों के मिलने पर अपराध बना दिया था.

बैंकों में जमा करें नोट

आरबीआई ने भारत के लोगों से आग्रह किया है कि वह अपने 2000 के पुराने नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दें.

30 तक समय सीमा

2000 रुपये के नोट बदलने की समयसीमा समाप्‍त हो रही है. 30 के बाद अगर तारीख नहीं बढ़ी तो ये नोट कामकाज में नहीं रह जाएंगे.

इतने नोट बदल सकते हैं

आरबीआई के मुताबिक, एक बार में सिर्फ 20 हजार रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे.

RBI से शिकायत करें

30 सितंबर तक 2000 के नोटों को वापस लेने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकते. ऐसी स्थिति में RBI में शिकायत कर सकते हैं.

2018 में कितने नोट

आरबीआई के मुताबिक, मार्च 2018 तक 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्‍य के दो हजार के नोट चलन में थे.

कितने नोट बाजार में

वहीं, मार्च 2023 तक इनकी संख्‍या घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये ही रह गई है.

कब आए थे नोट

बता दें कि नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट बाजार में आए थे.

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