लखनऊ: योगी सरकार राज्य की स्वच्छता को लेकर सख्त हो गई है. सरकार ने प्रदेश के हर जिले को साफ-सुथरा रखने के लिए कै​बिनेट में एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. गुरुवार को योगी कैबिनेट ने नगर विकास विभाग से तैयार ‘उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021’ पर मुहर लगा दी है. अगर कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसे 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. यह नियमावली नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत वाले छोटे नगरों में लागू होगी. 


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पातलू जानवर से लेकर सड़क पर पीक मारने वाले लोग हो जाएं सावधान
अगर आपने जानवर पाल रखे हैं जैसे- गाय, भैंस, बकरी आदि और इन जानवरों ने सड़क पर गोबर किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा सड़क पर इधर-उधर पीक मारने वालों पर भी लगाम कसी जाएगी. नियमावली के मुताबिक, कूड़ा उठवाने के लिए शुल्क के तौर पर कुछ रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा. इसके साथ ही अब बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को कूड़ा निस्तारण के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. 


पालतू जानवर भी जेब करा सकते हैं ढीली
‘उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021’  के अनुसार, अगर पालतू जानवर पब्लिक प्लेस पर मल त्याग करता है और आप उसे तुरंत साफ नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, वेस्ट मैंनेजमेंट के लिए यूजर्स चार्ज तय करने का अधिकार नगरीय निकायों पर छोड़ा गया है. स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक, नगरीय निकाय अपने-अपने यहां चार्ज तय करेंगे. 


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अलग-अलग कूड़ेदान में फेंकना होगा कचरा 
उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में रोजाना करीब 14,468 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है. लेकिन मानक के अनुसार इसका निस्तारण नहीं हो पाता. ऐसे में इससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए नई नियमावली में यह व्यवस्था की गई है कि घर से या कर्मशियल प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूड़े को अलग-अलग कूड़ेदान में रखना होगा, ताकि इसे आसानी से उठाया जा सके. लोगों को तीन प्रकार- जैविक (बायोडिग्रेडेबल), अजैविक (नान बायोडिग्रेडेबल) और घरेलू कूड़े को अलग-अलग कूड़ेदान में रखना होगा. 


कार्यक्रम आयोजित करने के बाद जगह की सफाई खुद करनी होगी
किसी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर आयोजक को कार्यक्रम स्थल की सफाई खुद करानी होगी. सफाई नहीं कराने पर उसे एरिया और कचरे के हिसाब से जुर्माना देना होगा. यानी प्रति वर्ग फीट एरिया के हिसाब से जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा रेहड़ी-पटरी या फेरी लगाने वालों को बंद डिब्बा अपने पास रखकर कूड़ा एकत्र करना होगा. इधर-उधर गंदगी फेंकने पर सख्ती बरती जाएगी. 


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नाले-नालियों में कचरा फेंकने वाले संभल जाएं
आपने अक्सर लोगों को घर का कचरा नाले-नालियों में फेंकते देखा होगा. लेकिन अब ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने नाले-नालियों में कचरा फेंकने पर बैन लगा दिया है. नाले-नालियों को साफ रखने की जिम्मेदारी कॉलोनी वालों की होगी. इसके अलावा हाउसिंग सोसायटियों के अंदर की गलियों को रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी वालों को साफ कराना होगा. इससे निकलने वाली गंदगी को एक जगह इक्ट्ठा करके रखना होगा और निकाय की कूड़ा गाड़ियों के आने पर उन्हें देना होगा. 


सड़क पर कूड़ा फेंकने पर रोक 
सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकना प्रतिबंधित है. इसके साथ ही पशुओं की पहुंच वाले स्थानों पर भी कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित रहेगा. जिन जगहों से ज्यादा कूड़ा निकलता है जैसे- अपार्टमेंट, गली में स्थित घर, होटल, पार्क, मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियां, दुकानों, कार्यालयों,  एयरपोर्ट, रेलवे और इंडस्ट्रीज को अपने क्षेत्रों में अलग-अलग कूड़ा रखने और उसे निस्तारित करने की व्यवस्था करनी होगी. 


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क्या करने पर जुर्माना    बड़े नगर निगम छोटे नगर निगम पालिका परिषद नगर पंचायत
गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर 1000 750 500 350
सर्वाजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर  500 400 300 200
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 500 400 300
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर   2000 1500 1200 1000
खुले में जनवरों को शौच कराने पर 500 300 200 100
घरों का मलबा सड़क कि किराने रखने पर 3000 2500 1500 1000
निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल खुले मैदान में बहाने पर 500 300 200 100
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 300 200 100

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