10 पड़ोसी देंगे गवाही तभी मानी जाएगी शादी, यूपी में सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा रोकने को नए नियम लागू
Mukhya Mantri Vivah Yojana News: यूपी में मुख्य्मंत्री योजना के अंदर सरकार के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थीयों के दोनों पक्षों के 5-5 गवाह का होना अनिवार्य कर दिया गया है.
Mukhya Mantri Vivah Yojana News: यूपी में मुख्मंत्री विवाह योजना में बड़ा अपडेट आया है. विवाह योजना के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए योजना में आवेदन से पहले पड़ोसी को गवाह बनाया जाएगा. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा जाएगी.
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से योजना के नाम पर कई जगह घोटाले होने की शिकायतें सामने आ रही थी. वहीं कुछ लोगों का इस स्कीम में दो से तीन बार नाम आ चुका था. इसके बाद प्रदेश सरकार ने सख़्त कदम उठाते हुए, 10 पड़ोसी गवाहों के सत्यापन का होना जरूरी कर दिया है.
मुख्यमंत्री विवाह में बीते दिन में बलिया जिले से बड़ा घपला का मामला सामने आया था. 1-3 साल पहले जिनका विवाह हो चुका है उन्हें भी लाभार्थी दिखाया गया था. एक कन्या को बिना विवाह के ही योजना में शामिल कर लिया गया. मामला की जानकारी होने पर सहायक विकास अधिकारी को निलंबित किया गया. साथ ही लाभार्थियों समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया.
दरअसल जो भी शिकायतें अभी तक आई हैं उनकी पहले ही शादी हो चुकी है इसके बाद भी उन्हे भी योजन का लाभार्थी बना दिया गया. इसलिए अब इस योजना के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वर और वधू पक्ष के 5-5 पड़ोसी से बात की जाएगी. उन्हें इस बात का गवाह बनाया जाएगा. ये पता किया जाएगा कि वर या वधू की पहले शादी नहीं हुई है. साथ ही गवाह का रिकॉर्ड में नाम और पता दर्ज किया जाएगा.
मुख्यमंत्री योजना में प्रति जोड़ा पर 51 हजार रुपये खर्च किया जाता है. इस लागू योजना व्यवस्था में 35 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजा जाता है. वहीं कन्या को 10 हजार का समान दिया जाता है. 6 हजार रुपये जोड़ा आयोजन के मद में जाता है.
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में हार की हैट्रिक से कैसे बचेगी कांग्रेस, BJP ने विशाल अंतर से जीती थीं लोकसभा चुनाव की पांचों सीटें