बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी शख्स और अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला स्वास्थ्यकर्मी को उम्रकैद की सजा (Life Term in Minor Girl Rape Case) सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी युवक पर 55 हजार रुपये और दोषी मह‍िला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दी सजा


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सरकारी वकील सुरेश साहू ने बताया कि एक शख्स ने इज्जत नगर थाने में 22 सितंबर 2017 को शिकायत दी थी और अभिषेक शर्मा नाम के शख्स पर अपनी पोती के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था. शिकायत में एक नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला पर इस अपराध में आरोपी का साथ देने का भी आरोप लगाया गया था.


आरोपी ने बनाया था घटना का वीडियो


इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. शिकायत के अनुसार, अभिषेक शर्मा नाबालिग को धमकी दिया और उसके साथ बलात्कार किया. आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था और ऐसा कई बार हुआ था.


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बच्ची को दोस्त के साथ कमरे में कर देती थी


इस अपराध में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला ने साथ दिया था. शिकायत के अनुसार, सोनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी, जहां वह बच्ची के साथ बलात्कार करता था.


कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा


सरकारी वकील सुरेश साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राम दयाल के सामने पेश किए गए गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त अभिषेक और सोनी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि अदालत ने अभिषेक पर 55 हजार रुपये और सोनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


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