सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

Jul 18, 2018, 20:15 PM IST

केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ​जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि मंदिर कोई निजी संपत्ति नहीं है बल्कि पूजा के लिए बनाया गया एक सार्वजनिक स्थान है. अगर कोई मंदिर पुरुषों के लिए खोला जाता है तो वहां महिलाओं को भी जाने का समान अधिकार है.

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