DNA: सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे नीतीश कुमार?

सोनम Fri, 21 Jun 2024-2:50 am,

बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के नीतीश सरकार के फ़ैसले को आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। नीतीश सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में SC, ST, OBC और EBC के आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का फ़ैसला लिया था। नीतीश कुमार की RJD के साथ गठबंधन वाली सरकार ने नवंबर 2023 में आरक्षण बढ़ाने का फ़ैसला लिया था। इसका आधार अक्टूबर 2023 की जातीय जनगणना को बनाया था। फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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