Revised Criminal Law Bills: तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास

सोनम Dec 20, 2023, 21:12 PM IST

तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास. सरकार का दावा है कि तीन नए कानून जन-केंद्रित हैं और उनका मकसद नागरिकों के संवैधानिक, मानवीय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। आपको बताते हैं इन तीन नए कानूनों में क्या खास है। नए कानून में रेप और मॉब लिंचिंग के अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून लाया गया है।

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