पटना हाईकोर्ट ने 65 प्रतिशत की आरक्षण सीमा रद्द की
रुचिका कपूर Thu, 20 Jun 2024-12:22 pm,
पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण वाला कानून रद्द. नवंबर 2023 में विधानसभा से पास हुआ था कानून।