पटना हाईकोर्ट ने 65 प्रतिशत की आरक्षण सीमा रद्द की

रुचिका कपूर Jun 20, 2024, 12:22 PM IST

पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण वाला कानून रद्द. नवंबर 2023 में विधानसभा से पास हुआ था कानून।

More videos

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by Tapping this link