Taal Thok Ke: बुलडोज़र से हिसाब...संविधान के `ख़िलाफ`?
Sep 17, 2024, 19:30 PM IST
Taal Thok Ke: आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर जाम कर दिया. साफ कह दिया कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए. इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए. हां सार्वजनिक जगह जैसे रेलवे फुटपाथ, सड़क ऐसी जगहों पर अतिक्रमण पर रोक नहीं है. कोर्ट ने कहा हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे रहे हैं लेकिन कार्यपालिका को जज नहीं बनना चाहिए. यानि सुप्रीम कोर्ट ने इशारों इशारों में सरकार से लेकर प्रशासन को नसीहत की घुट्टी पिलाई है.