Aapka Sawal: 23 हजार शिक्षकों की नौकरी तो गई!
सोनम Tue, 23 Apr 2024-2:02 am,
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से हुई नियुक्तियों को अवैध मानते हुए, उन सभी शिक्षकों को अवैध माना है, जिन्होंने ये परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की थी। हाईकोर्ट ने WBSSC को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश में सूद समेत सैलरी वापस करने का आदेश भी है। लोगों को 4 से 5 वर्षों की यानी करीब 60 महीनों की सैलरी ब्याज समेत वापस करनी है।