नई दिल्ली : बिल्डरों को झटका देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह किसानों को ज्यादा मुआवजा देने के इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के कारण 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ मकान बनाने वाले बिल्डर तथा जमीन के आवंटियों पर डालेगी।
 
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को गौतमबुद्ध नगर जिले के तीन गांव में असदुल्लापुर, यूसुफपुर चाक शाहबेरी तथा देवला की अधिग्रहीत की जमीन किसानों को वापस लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने करीब 60 अन्य प्रभावित गांवों को अधिक मुआवजा देने का निर्देश दिया।
 
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा रमन ने कहा, ‘हम इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। तीन गांवों की करीब 195 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया है। इसमें से दो गांव ग्रेटर नोएडा तथा एक नोएडा में पड़ता है लेकिन वहां कोई विकास नहीं हुआ है।’
 
किसानों को अधिक मुआवजा दिए जाने के मुद्दे पर रमन ने कहा, ‘इसके कारण प्राधिकरण पर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। चूंकि हम ‘नो प्राफिट नो लॉस’ पर काम करते हैं। इसलिए हम बढ़ा हुआ मुआवजा जमीन के मौजूदा आवंटियों से लेंगे जो बिल्डर, संस्थान तथा उद्योग हैं।’ इससे पहले बिल्डरों ने कहा कि प्राधिकरण को अतिरिक्त बोझ वहन करना चाहिए। उन पर अतरिक्त बोझ डालना अनुचित होगा।(एजेंसी)