पुणे : यरवदा इलाके में 326 एकड़ की भूमि पर अवैध तरीके से दावा करने को लेकर अदालत के साथ ही महाराष्ट्र सरकार से कथित तौर पर जालसाजी और गुमराह करने के मामले में के.एम. गोयनका, विनोद गोयनका और शाहिद बलवा सहित 14 कारोबारियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है।


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एफआईआर में जिन 14 आरोपियों के नाम हैं उसमें मुकुंद भवन ट्रस्ट, मुकुंददास मुरलीधर लोहिया (दोनों पुणे से), बंसीलाल काबरा (नासिक), खुशालचंद चंडक (बुलढ़ाना), पुरूषोत्तम लोहिया, रमेश काबरा, निरंजन हीरानंदानी (सभी पुणे से), के.एम. गोयनका, हिल्स साइड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, विनोद के गोयनका, डीबी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, शाहिद बलवा (सभी मुबई से), पंचशील टेक पार्क और प्रेमसागर होटल्स लिमिटेड (दोनों पुणे से) का नाम है।


सूचना का अधिकार कार्यकर्ता रवि बरहते ने 21 जुलाई को शिवाजीनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर दावा जताया गया।