Imran Khan News: कभी पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर रहे इमरान खान इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं. 71 साल की उम्र में भी इमरान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. हालांकि कोर्ट की कृपा जरूर बनी. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से बुशरा बीबी से उनकी ‘गैर-इस्लामी’ शादी को चुनौती दी गई थी. हालांकि कुछ राहत देते हुए अदालत ने शुक्रवार को इस याचिका खारिज कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बुशरा इमरान की तीसरी पत्नी हैं.


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पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज के मुताबिक याचिकाकर्ता मोहम्मद हनीफ ने इमरान के खिलाफ अपना मामला वापस ले लिया है. इसके बाद एक स्थानीय अदालत याचिका को खारिज कर दिया. हनीफ ने दावा किया था कि बुशरा ने इमरान खान से शादी के दौरान इद्दत अवधि का ख्याल नहीं रखा. इस मामले को लेकर हनीफ ने अदालत का रुख किया था. याचिकाकर्ता ने इमरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.


मोहम्मद हनीफ का कहना था कि बुशरा ने ‘इद्दत’ अवधि के खिलाफ जाकर इमरान से शादी की है. आपको बता दें कि एक मुस्लिम महिला के लिए इद्दत वो अवधि होती है जिसमें पति की मृत्यु या तलाक के समय का ध्यान रखना होता है जो कि तीन महीने का होता है. यानी तीन महीने बाद ही वो किसी दूसरे आदमी से शादी कर सकती है. हालांकि, तकनीकी कारणों से इस याचिका को वापस ले लिया गया.


इमरान के लिए इन दिनों हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो आसमान से गिरते हैं और खजूर पर अटक जाते हैं. एक मामले से उन्हें राहत मिली तो उन पर दूसरा केस शुरू हो गया. पाकिस्तान की एक अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन मामले में भ्रष्टाचार रोधी संस्था को यह इजाजत दी है कि वो चार दिन तक इमरान से पूछताछ कर सकती है. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक इमरान को 26 सितंबर को रावलपिंडी की अडियाला जेल में ले जाया है.


न्यायाधीश मोहम्मद बशीर भ्रष्टाचार रोधी संस्था को जेल के अंदर पूछताछ करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 27 नवंबर तक जांच पूरी करनी होगी. आपको बता दें कि अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 19 करोड़ पाउंड की हेराफेरी का आरोप है. इस सुनवाई में इमरान की तीन बहनों को भी शामिल किया गया है.


(इनपुट: एजेंसी)