Nawaz Sharif Latest News: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) आगामी शनिवार को वतन वापसी कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले ही नवाज शरीफ के वकीलों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में संरक्षण जमानत याचिका दायर कर दी है. नवाज के वकीलों ने अदालत से मांग की है कि कोर्ट की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए. जान लें कि नवाज शरीफ 4 साल के बाद अपने वतन पाकिस्तान लौट रहे हैं. कई मामलों में दोषी और आरोपी नवाज शरीफ इलाज कराने के लिए ब्रिटेन गए थे लेकिन फिर 4 साल तक वापस ही नहीं लौटे.


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किन मामलों दोषी हैं नवाज शरीफ?


बता दें कि 73 साल के नवाज शरीफ अल-अजीजिया और एवेनफील्ड के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं. इसके अलावा तोशाखाना मामले में नवाज भगोड़ा अपराधी घोषित हैं. ये तोशाखाना केस इस्लामाबाद की एक अदालत में चल रहा है. नवाज शरीफ जब 2019 में इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे तो इन मामलों में उन्हें जमानत मिली हुई थी.


नवाज शरीफ की अदालत में याचिका


जान लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PMLN) चीफ ब्रिटेन में 4 साल तक रहने के बाद आगामी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने वाले हैं. याचिका के अनुसार, नवाज शरीफ ने कोर्ट में सरेंडर करने से पहले संरक्षण जमानत के लिए अपील की है. याचिका में मांग की गई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट अधिकारियों को नवाज शरफी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे ताकि वे कोर्ट में सरेंडर कर सकें.


इस वजह से अब तक नहीं लौटे नवाज


याचिका में ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ स्वास्थ्य कारणों से टाइम पर वापस पाकिस्तान नहीं लौट सके और कोविड-19 महामारी की वजह उनकी सेहत संबंधी समस्या और भी बढ़ गई थी. वकीलों की तरफ से ये भी बताया गया कि नवाज शरीफ अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, पर जब पाकिस्तान अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चों पर अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो वे वतन वापसी कर रहे हैं.


गौरतलब है कि अदालत से इंसाफ के लिए नवाज शरीफ की तरफ से संरक्षण जमानत देने की गुहार लगाई गई है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट अगले दो दिन में उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकता है.


(इनपुट- भाषा)