पाक अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक टाली
नवाज शरीफ ने खराब सेहत के आधार पर उन्हें जमानत देने के लिए याचिका दायर की है जिस पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्य पीठ सुनवाई कर रही है.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए मुल्तवी कर दी. 69 वर्षीय शरीफ ने खराब सेहत के आधार पर उन्हें जमानत देने के लिए याचिका दायर की है जिस पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्य पीठ सुनवाई कर रही है.
शरीफ को 24 दिसंबर को अल अज़ीज़िया स्टील मिल मामले में दोषी ठहराया गया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ अल-अज़ीज़िया मामले में सात साल की कैद की सजा काट रहे हैं.
शरीफ की विभिन्न मेडिकल रिपोर्टों को अदालत में पेश किया गया. वह हृदय संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं. अदालत ने आदेश दिया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) 12 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर अपना जवाब दायर करे.
शरीफ को गिरफ्तार कर पहले रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया था लेकिन एक दिन बाद उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल में भेज दिया गया. उनकी पार्टी मांग कर रही है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए लंदन भेजा जाए.
(इनपुट - भाषा)