लाहौर: पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब प्रांत की आतंकवाद रोधी अदालत ने अलकायदा के पांच आतंकवादियों को अलग-अलग आरोपों में 16-16 साल जेल की सजा सुनाई है.


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गुजरांवाला की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने बृहस्पतिवार को मोहम्मद याकूब (कमांडर), अब्दुल्ला उमैर, अहमद-उर-रहमान, आसिम अकबर सईद और मोहम्मद यूसुफ को सजा सुनाई. उन्हें आतंकवाद की खातिर वित्तीय मदद पहुंचाने के लिये पांच साल, विस्फोटक रखने के लिये सात साल, प्रतिबंधित संगठन अलकायदा के सहयोग के लिये तीन साल और अलकायदा का साहित्य रखने के लिये एक साल की सजा सुनाई गई.


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अदालत ने उनकी निजी संपत्तियां जब्त करने का आदेश देते हुए प्रत्येक दोषी पर 1,80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने एक बयान में कहा, 'यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें अल-कायदा भारतीय उपमहाद्वीप (एक्यूआईएस) के आतंकवादियों को आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप सही साबित होने के बाद दोषी करार दिया गया है.'


सीटीडी ने इन आतंकवादियों को पिछले साल गिरफ्तार किया था. बयान में कहा गया है, 'वे कराची में गुप्त स्थान से इसका (संगठन का) ऑनलाइन और शारीरिक प्रचार अभियान चला रहे थे.' (इनपुट: एजेंसी भाषा)