Pakistan Supreme Court Order on NAB ordinance: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाए अपने एक ऐतिहासिक फैसले में पूर्व शहबाज शरीफ सरकार की ओर से भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया. इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बहाल कर दिया गया. पूर्व पीएम नवाज शरीफ कानूनों में इन संशोधनों के एक प्रमुख लाभार्थी थे, जिनके सिर पर अब फिर से कानून की तलवार लटक गई है.


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कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से सुनाया फैसला


पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल (Omar Ata Bandial), जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला दिया. जस्टिस शाह बहुमत के फैसले से असहमत थे. कोर्ट ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को रद्द करते हुए घोषणा की. साथ ही कहा कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) 50 करोड़ रुपये से नीचे के मामलो में भी जांच कर सकती है. 


NAB पर अध्यादेश को किया रद्द


कोर्ट (Pakistan Supreme Court) ने अपने फैसले में सार्वजनिक पद पर कार्यरत लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बहाल कर दिया. इस फैसले का पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, रजा परवेज अशरफ तथा शाहिद खाकान अब्बासी समेत अनेक नेताओं पर प्रभाव पड़ सकता है. 


शहबाज शरीफ ने पास किया था अध्यादेश


शहबाज शरीफ गठबंधन सरकार ने पिछले साल राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो अध्यादेश जारी कर राष्ट्रीय जवाबदेही (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2022 में कई बदलाव किए थे. इनमें NAB अध्यक्ष और महाभियोजक का कार्यकाल घटाकर तीन साल करना, भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था के अधिकार क्षेत्र को 50 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों तक सीमित करना और सभी लंबित पूछताछ, जांच और सुनवाई को संबंधित अधिकारियों के पास स्थानांतरित करना शामिल था. 


इमरान खान ने कोर्ट में दी थी चुनौती


पूर्व पीएम इमरान खान ने पिछले साल जून में इस अध्यादेश को चुनौती दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) में 53 से अधिक सुनवाई हुईं. कोर्ट ने 5 सितंबर को सुनवाई खत्म करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे चीफ जस्टिस बंदियाल के रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सुना दिया गया.चीफ जस्टिस  के रूप में फरवरी 2022 में पदभार संभालने वाले जस्टिस बंदियाल 16 सितंबर यानी आज रिटायर होने वाले हैं. 


(एजेंसी भाषा)