Imran Khan की अपील पर इस दिन होगी सुनवाई, तोशाखाना केस में मिली है 3 साल की सजा
Islamabad High Court ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhana corruption case) को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन इमरान खान ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है.
Imran Khan News: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) के आदेश के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) की अपील पर पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of Pakistan) बुधवार को सुनवाई करेगा. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhana corruption case) को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की जेल में बंद खान की याचिका खारिज कर दी थी.
तोशाखाना मामले में सजा काट रहे इमरान खान
Islamabad High Court ने 4 अगस्त को अपने फैसले में तोशाखाना मामले (Toshakhana corruption case) को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया और मामले को इस्लामाबाद स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर को वापस भेज दिया. अदालत ने फैसला सुनाया था कि समान मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के अनुसार, किसी मामले को ठोस कारणों के आधार पर ही वैकल्पिक अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है.
उच्च न्यायालय के आदेश को दी थी चुनौती
अदालत ने आदेश दिया कि न्यायाधीश दिलावर इस मामले की सुनवाई करेंगे जिन्होंने अगले ही दिन सुनवाई की और इमरान खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई. 70 साल के इमरान खान ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी और अंततः मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ अपील पर सुनवाई करेगी. पीठ में न्यायमूर्ति सैय्यद मजाहिर अली अकबर नकवी और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल हैं.
शीर्ष अदालत से लगाई गुहार
उन्होंने शीर्ष अदालत से इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश अमीर फारूक की अगुवाई वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 4 अगस्त को पारित आदेश के खिलाफ अपील में बदलने का आग्रह किया. उन्होंने दलील दी कि यह फैसला कानूनन उचित नहीं था और यह आदेश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था. आपको बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अटक जेल में सजा काट रहे हैं.
(इनपुट: एजेंसी)