35 पैसे में ₹10 लाख का इंश्योरेंस...टिकट बुकिंग के वक्त न भूलें ये एक टिक, ट्रेन हादसे पर बड़ा सहारा
पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की शिकार हो गई. एक मालगाड़ी की कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई.
रेल हादसा
Kanchanjunga Express Accident: पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की शिकार हो गई. एक मालगाड़ी की कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई.
रेल सफर में इंश्योरेंस
हादसे में कई लोग मारे गए तो दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में मारे गए किसी भी यात्री या कर्मचारी के मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन रेल सफर के दौरान मिलने वाला इंश्योरेंस बुरे वक्त में हादसे के शिकार लोगों के परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकता है. रेल सफर के दौरान बस एक टिक से आपको 10 लाख रुपये तक की बीमा मिल जाता है.
1 रुपये से कम में बीमा
हम बात कर रहे हैं ट्रेन के ट्रैवल इंश्योरेंस (Train Travel Insurance) के बारे में. ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय IRCTC की ओर से यात्रियों को रेल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है. मात्र 35 रुपये अतिरिक्त चुकाकर आप ट्रेन सफर के दौरान खुद को इंश्योर्ड कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान बस आपको इंश्योरेंस वाले विक्लप पर टिक करना होता है.
कैसे मिलेगा ट्रेन इंश्योरेंस का लाभ
ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है. टिकट बुकिंग के सबसे आखिरी में इंश्योरेंस ऑप्ट का विक्लप होता है, जिसे टिक मार्क कर आप इसे चुन सकते हैं. इस इंश्योरेंस को लेने के बाद अगर ट्रेन हादसे की शिकार होती है तो यात्रियों को इसका लाभ मिलता है. ये इंश्योरेंस सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ही मिलती है. ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही मिलता है.
35 पैसे में 10 लाख का इंश्योरेंस
ट्रेन दुर्घटना के 4 महीने के भीतर यात्री या फिर उसके परिजन को इंश्योरेंस के लिए क्लेम करना होता है. इंश्योरेंस की डिटेल आपको टिकट बुकिंग के फौरन बाद ही रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है. हादसे में मारे गए यात्री के परिजन या नॉमिनी या फिर घायल हुआ यात्री इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है. क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज लगते हैं.
कितना मिलता है मुआवजा
अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूरी तरह से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है. वहीं स्थाई रूप से दिव्यांग यात्री को 7.5 लाख रुपये और घायल यात्री को इलाज के लिए 2 लाख रुपये मिलते हैं.