How To File ITR: CA को पैसे क्यों देने? बिना झंझट चुटकियों में फाइल करें ITR, ये रही स्टेप बॉय स्टेप गाइड
ITR Filing: क्या आप भी हर साल सीए या टैक्स एक्सपर्ट को पैसे देकर ITR फाइल कराते हैं? आपमें से ज्यादातर लोगों का जवाब इस पर हां का ही होगा. आईटीआर फाइल करना आपके लिए कई लिहाज से अच्छा रहता है. मसलन आपको लोन लेने, वीजा के लिए आवेदन करने या सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने के लिए मददगार रहता है. अगर आप लगातार आईटीआर फाइल करते रहते हैं तो आपको बैंक आसानी से लोन दे देते हैं.
इस बार फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है. अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दो तरह की टैक्स रिजीम हैं. दोनों के अपने फायदे या नुकसान हैं. न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड रिजीम के मुकाबले आसान टैक्स स्लैब देती है. आइए जानते हैं स्टेप बॉय स्टेप आईटीआर ई-फाइलिंग की गाइड-
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉगइन करें. यदि आप नए यूजर हैं तो अपने PAN का यूज करके खुद का रजिस्ट्रेशन करें. अब ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें. डैशबोर्ड पर, ‘e-File’ सेक्शन और ‘Income Tax Returns’ सिलेक्ट करें.
इसके बाद आप जिस साल के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, उसका असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें. इसके बाद अपनी फाइलिंग की स्थिति चुनें जैसे ‘Individual’ या 'हिंदू अविभाजित परिवार' (HUF). इसके बाद ITR फॉर्म सिलेक्ट करें.
यदि आपकी इनकम प्रोफाइल पहले बताए गए नियमों के अनुरूप है तो आईटीआर-1 (Sahaj) आपका संभावित विकल्प होगा. इसके लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप ऑरिजनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं या 'रिवाइज्ड' रिटर्न दाखिल कर रहे हैं.
टैक्स फाइलिंग मोड में जाएं और प्रिपेयर एंड सब्मिट ऑनलाइन पर क्लिक करें. आपको बता दें अधिकतर एम्पलाइयर की तरफ से कर्मचारियों का फॉर्म-16 जारी कर दिया गया है. यदि आप 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो यह आपके लिए कई लिहाज से बेहतर रहेगा.