Income Tax: गलती से सेलेक्ट हो गया न्यू रिजीम, तो अब इसमें भी मिलेगी टैक्स छूट
Income Tax: अगर आपने भी गलती से न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सेलेक्ट कर दिया है और अब इस बात की टेंशन है कि आप टैक्स कैसे बचाएंगे? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स छूट (Tax deduction) का फायदा ले सकते हैं.
50,000 का डिडक्शन
पहले न्यू टैक्स रिजीम में जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान नहीं था. वहीं, बजट 2023 के बाद से इसमें 50,000 रुपये तक की छूट का फायदा मिल रहा है.
सभी को मिलेगा डिडक्शन का फायदा
इस डिडक्शन का खास फायदा यह है कि टैक्सपेयर्स किसी भी टैक्स स्लैब के तहत आता हो, लेकिन उसको इस छूट का फायदा मिलेगा.
नौकरीपेशा लोगों को मिल रही छूट
न्यू टैक्स रिजीम में नौकरीपेशा लोगों को ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, कंवेंस और ऑफिस के काम के लिए जोभी पर्क्स या फिर अलाउंस मिलते हैं. उन पर आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है.
गिफ्ट पर छूट
इसके अलावा आपको 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर भी छूट का फायदा मिल जाएगा. अगर आप किराए पर दिए गए मकान का होम लोन भर रहे हैं तो उसके ब्याज पर भी छूट मिल जाएगी.
NPS में मिलेगी छूट
एनपीएस में निवेश करने वाले अपने टैक्स डिडक्शन पर क्लेम कर सकते हैं. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के साथ ही ग्रेच्युटी और लीव एन्कैशमेंट पर भी छूट मिल जाएगी.
किस स्लैब पर कितना है टैक्स?
न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा 3 से 6 लाख तक की सैलरी पर 5% टैक्स लगता है. 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है. इसके अलावा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% लगता है.