Pollution Control Board: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप (GRAP) लागू है. इसके तहत विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. इन नियमों या प्रतिबंधों का पालन न करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है. उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा की बात करें तो यहां विभिन्न बिल्डरों द्वारा कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में नियमों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गोदरेज बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बोर्ड ने लापरवाही बरतने पर गोदरेज बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


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कानूनी कार्रवाई


मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि गोडरेज बिल्डर को तय समय सीमा के अंदर जुर्माना राशि भरनी होगी. ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा के सेक्टर-27 में गोदरेज बिल्डर का प्रोजेक्ट चल रहा है. यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहां मेमर्स गोदरेज गोल्फ लिंक की साइट का दौरा किया था.


जुर्माना


बोर्ड के अधिकारियों ने दौरे के दौरान देखा कि बिल्डर ने साइट पर ग्रीन एयर वेरियस और एंटी स्मोक मशीन नहीं लगाई है और पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है. इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा धूल उड़ रही थी. इसको देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


स्थिति खराब


बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब है. ऐसे में प्रदूषण के खिलाफ समय-समय पर बोर्ड के अधिकारी निर्माण साइट का दौरा करते हैं और नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई करते हैं. 


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