Sachin Tendulkar Deep Fake, Mumbai Police FIR : दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी डीपफेक वीडियो का शिकार हो गए. उन्होंने इस मामले पर चिंता जताई और फैंस से अपील की कि इस तरह के धोखे में ना फंसें. अब मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए गेमिंग वेबसाइट और एक फेसबुक पेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.


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पुलिस ने दर्ज की एफआईआर


सचिन तेंदुलकर द्वारा उनके एक डीपफेक वीडियो पर चिंता जताए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एक गेमिंग साइट और फेसबुक पेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस वीडियो में उन्हें गेमिंग से जुड़े एक एप्लिकेशन (ऐप) का प्रचार करते हुए दिखाया गया था जो यूजर्स को आसानी से पैसे कमाने का लालच देता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और आईटी अधिनियम की धारा 66 (ए) (संचार सेवाओं के जरिए अपमानजनक संदेश भेजना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.


सचिन के सचिव ने दर्ज कराई थी शिकायत


50 वर्षीय सचिन तेंदुलकर के निजी सचिव ने वेस्ट जोन के साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. वीडियो में सचिन तेंदुलकर को इस एप्लिकेशन की खूबियों के बारे में बताते हुए दिखाया गया है. वह कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि पैसा कमाना इतना आसान हो गया है तथा उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी इसका इस्तेमाल करती हैं.


बाद में की थी खास अपील


सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो के साथ एक मैसेज पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने तकनीक के दुरुपयोग पर चिंता जताई. सचिन तेंदुलकर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, ‘ये वीडियो फर्जी हैं. तकनीक का इस तरह से दुरुपयोग परेशान करने वाला है. सभी से अनुरोध है कि वे इस तरह के वीडियो, विज्ञापन और ऐप की बड़ी संख्या में रिपोर्ट करें.’


केंद्रीय मंत्री ने भी किया रिएक्ट 


इस वीडियो में उपयोग की गई आवाज तेंदुलकर से मिलती-जुलती है. सचिन ने आगे लिखा, ‘सोशल मीडिया मंचों को शिकायतों के प्रति सतर्क और उत्तरदायी होने की जरूरत है. गलत सूचना और डीपफेक के प्रसार को रोकने के लिए उनकी तरफ से त्वरित कार्रवाई जरूरी है.' इस पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा, 'एआई द्वारा संचालित डीपफेक और गलत सूचनाएं भारतीय यूजर्स की सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा हैं. ये कानून का उल्लंघन करती हैं जिन्हें रोकने और हटाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करने की आवश्यकता है. हम जल्द ही आईटी अधिनियम के तहत कड़े नियम लागू करेंगे.'(PTI से इनपुट)