DL Copy: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को कहीं ले जाते हैं, और ये डैमेज हो जाता है या फिर कहीं गुम हो जाता है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके लिए बेहद जरूरी होता है. ये इस बात का सबूत है कि आपको ड्राइविंग करने की परमिशन है और आपको अपने साथ ही इसे रखना पड़ता है. हालांकि गलती से ये आपसे गुम जाए या खराब हो जाए तो आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बड़े आराम से निकलवा सकते हैं. चलिए आज हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1. डिजिलॉकर:


डिजिलॉकर सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो नागरिकों को विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के डिजिटल संस्करणों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने की अनुमति देती है.
डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ने के लिए, आपको पहले डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा.
ऐप डाउनलोड करने के बाद, आपको अपने आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्टर करना होगा.
रजिस्टर करने के बाद, आप "डॉक्युमेंट्स" सेक्शन में जा सकते हैं और "ड्राइविंग लाइसेंस" का चयन कर सकते हैं.
आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
आपके ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल संस्करण डिजिलॉकर में जोड़ दिया जाएगा.


2. परिवहन सेवा वेबसाइट:


आप परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाकर भी ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं.
वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको "ऑनलाइन सेवाएं" सेक्शन में जाना होगा और "ड्राइविंग लाइसेंस" का चयन करना होगा.
आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
आपके ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल संस्करण डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा.


ध्यान दें:


ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा.
ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन कॉपी वैध है और इसे पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा.


यहां कुछ अतिरिक्त टिप्स दिए गए हैं:


अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल संस्करण अपने फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड करें और इसे सुरक्षित स्थान पर रखें.
अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल संस्करण प्रिंट करें और इसे अपने साथ रखें.
अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल संस्करण किसी के साथ साझा न करें.
यह भी ध्यान रखें कि ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन कॉपी केवल एक सुविधा है.


यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति की आवश्यकता है, तो आपको इसे संबंधित परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना होगा.