आपने फूड डिलीवरी ऐप Swiggy के बारे में सुना ही होगा. ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए करते हैं. ऑर्डर करने के कुछ ही देर बाद खाना लोगों की बताई जगह पर डिलीवर हो जाता है. स्विगी को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. कोर्ट ने Swiggy पर गलत तरीके से पैसा वसूलने के लिए भारी जुर्माना लगाया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 


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कोर्ट ने लगाया जुर्माना
हैदराबाद के एक कस्टमर ने स्विगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी ने डिलीवरी की दूरी बढ़ाकर उससे ज्यादा पैसे लिए हैं. इस शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्विगी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.


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क्या है पूरा मामला 
हैइदराबाद के रहने वाले एम्मादी सुरेश बाबू ने स्विगी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने दावा किया कि वह स्विगी वन के मेंबर थे, जिससे उन्हें मुफ्त डिलीवरी मिलती है. इसके बावजूद स्विगी ने उनसे डिलीवरी फीस ली. उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 नवंबर 2023 को स्विगी से एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था जो उनके घर से करीब 9 किलोमीटर दूर था. लेकिन, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने इस दूरी को बढ़ाकर 14 किलोमीटर कर दिया और उनसे डिलीवरी डिस्टैंस के लिए 103 रुपये चार्ज किए. 


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कोर्ट ने क्या आदेश दिया 
उपभोक्ता अदालत ने स्विगी को एम्मादी सुरेश बाबू को 103 रुपये वापस करने का आदेश दिया. इसके अलावा इसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को ग्राहक को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 5 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. अदालत ने स्विगी को एम्मादी सुरेश बाबू की मुकदमे की फीस के साथ अलग से 5 हजार रुपये का भुगतान करने और रंगारेड्डी जिला आयोग के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 25 हजार रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया. स्विगी के पास इन आदेशों का पालन करने के लिए 45 दिन का समय है.