बार-बार फिजूल की कॉल करने वालों की शामत, देने होंगे 10,000 रुपये, जानिए कैसे
परेशान करने वाले कॉलर का नंबर एक्टिव हो जाता है और फिर से नियमों की अनदेखी करते पाया जाता है, तो नए कनेक्शन का इस्तेमाल छह महीने के लिए रोजाना 20 कॉल और 20 SMS तक सीमित कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली: बार-बार अपना सामान बेचने के लिए कॉल करने वालों की अब शामत आ गई है. दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों को अनचाही कॉल से परेशान करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है. नए नियमों के तहत अगर टेलीकॉलर एक लिमिट से अधिक आपको परेशान करेंगे तो इन पर जु्र्माना लगाया जाएगा. यही नहीं अगर यह आपको परेशान करने से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें संदिग्ध सूची में डाला जाएगा. अगर यह फिर भी नहीं मानते तो इन पर छह माह तक की रोक लगाई जा सकती है. नए प्रस्तावों में ग्राहक को बार-बार परेशान करने वाले टेलीकॉलरों पर लगाम लगाने के लिए काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं.
देने होंगे 10,000 रुपये
टेलीकॉम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अनचाही कॉल करने वाले कॉलर पर हर कॉल और एसएमएस के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसमें 50 कॉल या एसएसएम तक उल्लंघन के बाद यह जुर्माना लगाया जाएगा. प्रस्ताव के तहत शून्य से 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपए, 10 से 50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपए और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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इस तरह से होगा वेरिफिकेशन
प्रस्तावों में इस बात की भी सिफारिश की गई है कि पुनर्सत्यापन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े IMEI को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा. ग्रे लिस्ट में दर्ज IMEI नंबर वाले मोबाइल से नए कनेक्शन से कॉल और मैसेज करके परेशान करने वालों को दोबारा से वेरिफिकेशन करना होगा. अगर रिवेरिफिकेशन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर एक्टिव हो जाता है और फिर से नियमों की अनदेखी करते पाया जाता है, तो नए कनेक्शन का इस्तेमाल छह महीने के लिए रोजाना 20 कॉल और 20 SMS तक सीमित कर दिया जाएगा.