पॉक्सो एक्ट में बदलाव से जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

Apr 22, 2018, 14:41 PM IST

पॉक्सो एक्ट में संशोधन को लेकर लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, शनिवार को कैबिनेट में पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी थी। अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही ये पूरे देश में लागू हो गया है। नए कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकती है,16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। दोषी को उम्रकैद भी सजा भी दी जा सकती है

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