सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, इच्छा मृत्यु को दी भारत में मंजूरी
Mar 09, 2018, 20:46 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार (9 मार्च) को एक ऐतिहासिक फैसले में असाध्य रोग से ग्रस्त मरीजों की स्वेच्छा से मृत्यु वरण की वसीयत को मान्यता दे दी है. लेकिन, उसने इसके लिए कुछ दिशानिर्देश प्रतिपादित किए हैं जो इस संबंध में कानून बनने तक प्रभावी रहेंगे. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि असाध्य बीमारी की अवस्था में स्वेच्छा से मृत्युवरण के लिए पहले से वसीयत लिखने की अनुमति है. संविधान पीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया.