US: चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और रूस के नागरिक इस राज्य में नहीं खरीद पाएंगे जमीन, सीनेट ने पारित किया बिल
US State: नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक इस बिल को लेकर बहुत चिंतित है. उन्हें डर है कि यह राज्य में राष्ट्रीय मूल के आधार पर कानूनी रूप से भेदभाव को स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है.
Texas News: टेक्सास सीनेट ने चीन, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के नागरिकों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाते हुए एक विधेयक पारित किया है. द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक इस बिल को लेकर बहुत चिंतित है. उन्हें डर है कि यह राज्य में राष्ट्रीय मूल के आधार पर कानूनी रूप से भेदभाव को स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है.
द इंटरसेप्ट के अनुसार, बिल, सीनेट बिल 147, चीन, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के नागरिकों द्वारा ‘वास्तविक संपत्ति’ की खरीद पर प्रतिबंध लगाएगा, भले ही वे कानूनी रूप से वीजा पर देश में रह रहे हों. बिल ‘वास्तविक संपत्ति’ को कृषि भूमि खदान, आदि के के रूप में परिभाषित करता है.
रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट, ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कि अगर यह बिल उनके डेस्क तक पहुंचता है तो वह इस पर हस्ताक्षर करेंगे.
नागरिक अधिकार समूह ने जताया विरोध
नागरिक अधिकार समूह प्रोजेक्ट साउथ के कानूनी और हिमायत निदेशक, अज़ादेह शाहशाहनी ने कहा, ‘यह बिल आप्रवासन या नागरिकता की स्थिति और राष्ट्रीय मूल के आधार पर असंवैधानिक रूप से भेदभाव को प्रोत्साहित करके अप्रवासी विरोधी पूर्वाग्रह और नस्लवाद को कायम रखता है. राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव को अक्सर उचित ठहराया गया है. यह बिल और इस तरह के अन्य बिल इसी शर्मनाक इतिहास की प्रतिध्वनि करते हैं.‘
कई संशोधनों से गुजरा है यह बिल
द इंटरसेप्ट के अनुसार, बिल कई संशोधनों से गुजरा है और कहीं अधिक सख्त प्रस्ताव बन गया है जो कि घरेलू खरीद सहित सभी संपत्ति की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगा.
पिछले साल जब मूल प्रस्ताव की घोषणा की गई तो टेक्सास में चीनी और ईरानी अमेरिकी कार्यकर्ता समूहों द्वारा व्यापक विरोध शुरू कर दिया गया. जिसके चलते बिल को विदेशी नागरिक माने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने कर दिया गया लेकिन द इंटरसेप्ट के अनुसार, नागरिकों और अमेरिका के स्थायी निवासियों को इसमें छूट दी गई.
(इनपुट - ANI)