कुआलालंपुर : मलेशिया के मंत्रिमंडल ने मृत्यु दंड को खत्म करने पर सहमति जताई है. इस फैसले का मानवाधिकार समूहों ने स्वागत किया है. मलेशिया में फिलहाल हत्या, अपहरण, आग्नेयास्त्रों समेत अन्य अपराधों के लिये मौत की सजा अनिवार्य है. मलेशिया में फांसी देकर मौत की सजा दी जाती है. यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की विरासत है. संचार एवं मल्टी मीडिया मंत्री गोविंद सिंह देव ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के मंत्रिमंडल के संकल्प की पुष्टि की.


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उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि कानून में संशोधन होगा.’ सरकार ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने का फैसला किया, क्योंकि इसका घरेलू मोर्चे पर जोरदार विरोध हो रहा था. इस फैसले का अधिकारों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है. लॉयर्स फॉर लिबर्टी अधिकार समूह के एक सलाहकार एन सुरेंद्रन ने एक बयान में कहा, ‘मौत की सजा बर्बरतापूर्ण है और अकल्पनीय रूप से क्रूरतापूर्ण है.’