Vladimir Putin News: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का स्वागत किया है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया.


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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात की बहुत कम संभावना है कि इस कदम से बहुत कुछ हासिल होगा, क्योंकि आईसीसी के पास किसी देश की सरकार के सहयोग के बिना संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है.


रूस आईसीसी का सदस्य देश नहीं है, मतलब अदालत का वहां कोई अधिकार नहीं है. पुतिन तीसरे राष्ट्रपति हैं, जिन्हें आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.


क्या कहा अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने?
अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष पियोट्र होफ़मांस्की ने अपने वक्तव्य में शुक्रवार को कहा, 'इस वॉरंट के मसौदे को पीड़ितों की सुरक्षा के लिए गोपनीय रखा गया है.' उन्होंने कहा, 'इसके बावजूद, न्यायाधीशों ने न्याय के हित में और भविष्य में अपराधों की रोकथाम के इरादे से, यह वॉरंट जारी होने की बात सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया है.'


यूएन-समर्थित अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICC) के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति और उनके कार्यालय में कमिश्नर, यूक्रेन में क़ाबिज़ इलाक़ों से कथित रूप से बच्चों को ग़ैरक़ानूनी ढंग से हस्तान्तरित और देश निकाला दिए जाने के युद्धापराध के लिए ज़िम्मेदार हैं. 


आईसीसी ने बताया है कि इन अपराधों को कथित रूप से यूक्रेन के क़ाबिज़ इलाक़ों में, 24 फ़रवरी 2022 के बाद से अंजाम दिया गया है.


यह मानने के लिए तार्किक आधार हैं कि...
न्यायालय का कहना है कि यह मानने के लिए तार्किक आधार हैं कि रूसी राष्ट्रपति और कमिश्नर, इन अपराधों के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार हैं. अदालत को ऐसे तार्किक आधार मिले हैं, जिनके अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने इन कृत्यों को सीधे, अन्य लोगों व पक्षों के साथ साझा तौर पर, या दूसरों के ज़रिए अंजाम दिया है.


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