Mahadev Betting App Case: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मालिक रवि उप्पल पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है.  रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अनुरोध किए जाने पर इंटरपोल ने रवि उप्पल के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. भारतीय एजेंसी की नोटिस पर कार्रवाई करते हुए दुबई की स्थानीय पुलिस ने रवि उप्पल को गिरफ्तार किया है. माना जा रहा है कि सौरव चंद्राकर की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है और पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिल गई है.


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रवि उप्पल को जल्द भारत लाने की तैयारी


43 वर्षीय रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अब रवि उप्पल को भारत लाने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं. बता दें कि ईडी के अनुरोध के आधार पर इंटरपोल द्वारा बाद में एक रेड नोटिस जारी किया गया था. एजेंसी ने आरोप पत्र में अदालत को सूचित किया था कि रवि उप्पल ने प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश वानुअतु का पासपोर्ट ले लिया है, जबकि उसने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है.


रवि उप्पल पर क्या है आरोप?


रवि उप्पल की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के अलावा कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की जा रही है. जांच एजेंसी ने अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के सामने उप्पल और इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म के एक अन्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था.


केंद्र सरकार पहले ही बैन कर चुकी है महादेव ऐप


केंद्र सरकार पहले ही ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव को बैन कर चुकी है. पिछले महीने केंद्र ने महादेव ऐप सहित 22 ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसके जरिए ऑनलाइन सट्‌टा लगाया जा रहा था. महादेव ऐप का नाम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चा में आया था. यह एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है, जिसे छत्तीसगढ़ के रवि उप्पल और सौरभ चंद्रशेखर ने साल 2017 में लॉन्च किया था. इस साल ईडी ने जांच में पाया था कि महादेव ऐप पर कई छोटे-छोटे गेम्मस के जरिए सट्टेबाजी होती थी. इसके बाद सितंबर में इडी ने महादेव ऐप से जुड़ी 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.


महादेव बेटिंग ऐप मामले में साहिल खान को मिलेगी अग्रिम जमानत?


मुंबई सेशन कोर्ट में पूर्व अभिनेता और बॉडी बिल्डर साहिल खान ने गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिक दायर की थी. इसके विरोध में मुंबई पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है. बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप और इसके अलावा कई अन्य बेटिंग ऐप्स को लेकर कई सितारों के ऊपर भी आरोप लगा था. इसके बाद मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में कुर्ला कोर्ट के आदेश के बाद 32 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई थी.मुंबई पुलिस की इसी एफआईआर में साहिल खान का भी नाम था.


मुंबई पुलिस निम्नलिखित कारणों से आरोपी साहिल खान को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने पर कड़ी आपत्ति जताई है.


1. मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि वह इस बड़े सिंडिकेट के सदस्यों में से एक हैं, क्योंकि वह सहायक बेटिंग एप्लिकेशन में से एक में भागीदार हैं.


2. जांच से यह पता चला है कि आरोपी लायन बुक के नाम पर एक अनधिकृत सट्टेबाजी साइट का प्रचार और विज्ञापन कर रहा है. इस संबंध में आगे की जांच की आवश्यकता है.


3. पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि दाखिल किए गए एफआईआर के मुताबिक, 67 अलग-अलग बेटिंग वेबसाइट का उपयोग कर लोगों को ठगा जाता था.


4. इस मामले में जिन आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं, उसके मुताबिक दाऊद का भाई मुस्तकीम भी बेटिंग वेबसाइट्स के इस सरगने में शामिल है.


5. पुलिस ने कहा कि साहिल खान इंटरकनेक्टेड सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का मालिक है और अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट का हिस्सा है. साथ ही धोखाधड़ी में शामिल प्रतीत होता है.


6. इस मामले में आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई फर्जी अकाउंट बनाकर ऐप को प्रमोट किया.


7. मुंबई पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि अगर साहिल खान को अग्रिम जमानत दी जाती है तो वह भारत छोड़कर जा सकते हैं और सबूत के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है.


8. इसलिए इस मामले में आरोपी समेत अन्य सभी के साथ पूछताछ करना आवश्यक है.