इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को कहा कि कुलभूषण जाधव के पास 60 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है तथा उन्होंने इस भारतीय नागरिक को सुनाई गई मौत की सजा को उचित ठहराया.


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सैन्य फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए आतंकवाद एवं जासूसी के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर सेना अधिनियम के तहत जाधव (46) को मौत की सजा सुनाई गई है. सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौत की सजा की पुष्टि की है.


आसिफ ने सीनेट में कहा कि जाधव के पास मौत की सजा के खिलाफ 60 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है.


उन्होंने भारत की इस चिंता को खारिज कर दिया कि जाधव के खिलाफ सुनवाई में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.


पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘कानूनी कार्यवाही में ऐसा कुछ नहीं था जो कानून के खिलाफ हो.’’ उन्होंने पूर्वनियोजित हत्या के आरोपों को भी खरिज करते हुए कहा, ‘‘यह पूर्वनियोजित हत्या नहीं है. जो कश्मीर में हो रहा है वो पूर्वनियोजित हत्या है.’’


आसिफ ने कहा कि जाधव के खिलाफ सुनवाई तीन महीने तक चली.


उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की सुरक्षा के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा.


मंत्री ने कहा, ‘‘दुश्मन चाहे सीमा के पार से आए या पाकिस्तान के भीतर हो, उसे सजा मिलेगी.’’