US: खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता को झटका, अमेरिकी कोर्ट ने ठुकराई ये मांग
Gurpatwant Singh Pannu Case: निखिल गुप्ता (52) पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका की जमीन पर मारने की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप है.
US News: अमेरिका के एक जज ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका की जमीन पर मारने की नाकाम साजिश के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के बचाव सामग्री (Defence Materials) प्रदान करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।
अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारेरो ने गुरुवार को दिए आदेश में मामले में बचाव सामग्री प्रदान करने के गुप्ता के वकील के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
गुप्ता पर हैं ये आरोप?
गुप्ता (52) पर संघीय अभियोजकों ने पिछले साल नवंबर में एक अभियोग में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका की जमीन पर मारने की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था.पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है.
गुप्ता को 30 जून, 2023 को चेक गणराज्य के प्राग में गिरफ्तार किया गया था और इस समय उसे वहीं रखा गया है.अमेरिकी सरकार उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।
जज ने अपने आदेश में क्या कहा?
जज मारेरो ने अपने आदेश में कहा कि अदालत सरकार की इस दलील से सहमत है कि गुप्ता को इस समय बचाव सामग्री प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘इस मामले में गुप्ता पर अभी तक आरोप तय नहीं किया गया है और सरकार अभी चेक गणराज्य से उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करने की मांग कर रही है।’
जज ने कहा कि सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि वह ‘इस मामले में प्रतिवादी को अदालत में पेश करने और अभियोग चलाए जाने पर बचाव सामग्री पेश करने के लिए तैयार है.परिणामस्वरूप गुप्ता के प्रस्ताव को खारिज किया जाता है।’
गुप्ता के वकील ने चार जनवरी को न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रस्ताव दायर किया जिसमें अदालत से संघीय अभियोजकों को ‘तत्काल आरोपों के बचाव के लिए प्रासंगिक बचाव सामग्री’ प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
अमेरिकी सरकार ने एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या की नाकाम साजिश के आरोप में चेक गणराज्य की जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को बचाव सामग्री प्रदान करने को लेकर आपत्ति जताई है. सरकार ने कहा है कि वह न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी और मामले में अभियोग के बाद ही जानकारी प्रदान करेगी।
(इनपुट - भाषा)