नई दिल्ली: नागरिकता कानून के खिलाफ शुक्रवार (20 दिंसबर) को जामा मस्जिद इलाके में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज की गई है. FIR के मुताबिक, 'चन्द्रशेखर आज़ाद के द्वारा CAA और NRC के विरोध में वाल्ड सिटी (walled city) इलाके में जामा मस्जिद आकर दिनांक 20.12.2019 को ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट करने की धमकी दी गई थी, जो धमकी के मद्देनजर इस इलाके में और उसके आस-पास शन्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लॉ एन आर्डर बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात की गईं थी, दिनांक 20.12.2019 को जामा मस्ज़िद में जुम्मे की नमाज़ के दौरान चन्द्रशेखर के द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए....


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....जिसे कई हज़ार लोगों की भीड़ जामा मस्ज़िद से दिल्ली गेट की तरफ इकठ्ठा होने लगी, जिनको दिल्ली गेट पर पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की और जमा9 मस्ज़िद इलाके से जाने की अपील भी की, तभी लोगों का हुजूम वापिस लौटने लगा. तभी शाम 6 बजे सूचना मिली की नॉर्थ- ईस्ट जिला से 4-5 हजार लोगों का हुजूम आ रहा है जो देखते ही देखते दिल्ली गेट के पास डीसीपी ऑफिस और दरियागंज थाने के बाहर पहुंचते-पहुंचते 8 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, ये सभी CAA और NRC के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी लगा रहे थे और जंतर-मंतर जाने के लिए उग्र थे.'



पुलिस के मुताबिक, 'इस दौरान पुलिस लगातर इनसे शान्ति बनाये रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही थी, जामा मस्ज़िद से ऐलान भी करवाया गया पर भीड़ नहीं हटी, तभी अचानक उग्र भीड़ ने पुलिस पार्टी पर पथराव करना शुरू कर दिया. इसलिए पुलिस को वॉटर केनन का इस्तेमाल करना पड़ा.. तभी भीड़ ने सड़क पर खड़ी एक कार DL5C Q 3038 में आग लगा दी, इसके बाद पुलिस ने लोगों की भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई लोगों को गिरने से चोट भी आई..और कई पुलिसकर्मी भी उग्र भीड़ की पत्थरबाजी में घायल हुए..जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया.'


एफआईआर के मुताबिक, 'उग्र भीड़ में मौजूद प्रदर्शनकारीयो ने बिना परमिशन के इकठ्ठा होकर मंशा के तहत दंगे के हालात बनाकर और दंगे में शामिल होकर पुलिसबल उनकी सरकारी ड्यूटी में बांधा पहुंचाई और ईंट -पत्थर से उन पर हमला किया.सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.इसलिए कई धाराओं में दंगे फैलना, सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, शन्ति व्यवस्था खराब करना और अन्य कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.आईपीसी की धारा 147, 148, 149 ,436, 427, 323, 186, 353, 332/ 120B/ 34/ 3/4 मुकदमा दर्ज किया गया.'