Chandigarh News: चंडीगढ़ में इस साल भी त्योहारों पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति
Chandigarh Firecracker News: प्रशाशन द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अंतर्गत चंडीगढ़ शहरवासी अब तय समय में ग्रीन पटाखे जला सकेंगे.
Chandigarh Firecracker Ban News in Hindi: चंडीगढ़ प्रशाशन ने इस साल भी शहर में दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति ही दी हैं. शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा एक बार फिर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है और साथ में प्रशासन ने पटाखों के उपयोग के समय को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
चंडीगढ़ यूटी के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित द्वारा प्रशाशन के अन्य अधिकारीयों की अध्यक्षता में बैठक की और ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किये. बढ़ते प्रदुषण के कारण इस साल भी पटाखे जलने पर काफी सख्ती रखी जाएगी और लोगों को प्रदूषण की समस्या के बारे में जागरूक भी किया जाएगा.
प्रशाशन द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अंतर्गत चंडीगढ़ शहरवासी अब तय समय में ग्रीन पटाखे जला सकेंगे. दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, दशहरा पर पुतला दहन के दौरान सिर्फ पुतले में ही पटाखे डाले जा सकेंगे और गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है.
23 अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के तहत दशहरा या दिवाली जैसे अन्य उत्सवों में सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा, 1 दिसंबर, 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), नई दिल्ली ने निर्देश जारी किए थे जिसमें देश के उन शहरों में पटाखों की बिक्री बंद कर दी थी, जहां प्रदुषण सामान्य से ज्यादा है.
ग्रीन पटाखों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की सहायक कंपनी राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) द्वारा विकसित किया गया है और यह पटाखे पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होते. इन पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन पटाखों में ऐसे रसायन नहीं होते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं.
चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल त्योहारों के दौरान ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी. महामारी के कारण, प्रशासन द्वारा 2020 और 2021 में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय के रूप में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया था.
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