Rakhi Sawant News: बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. SC ने राखी सावंत की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है.


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क्या है पूरा मामला
बता दें, राखी सावंत के पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने एक्ट्रेस पर अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप लगाया था. आदिल दुर्रानी ने इसके लिए राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में एक्ट्रेस को दोषी पाया था, जिसके बाद राखी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. हालांकि राखी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. 


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बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो बार की याचिका खारिज
जानकारी के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि दो बार राखी की याचिका को खारिज किया है और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है. इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने राखी की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है. अगर अब राखी कोर्ट में सरेंडर नहीं करतीं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा .


आदिल ने लगाया ये आरोप
बता दें, राखी के पूर्व पति आदिल की शिकायत के बाद उन पर IPC की धारा 500, धारा 34 और धारा 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आदिल ने एक्ट्रेस पर आरोप लगाते कहा कि राखी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनका वीडियो शेयर किया. इतना ही नहीं उन्होंने एक टीवी शो के दौरान भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो को दिखाया. 


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शिकायत दर्ज होने के बाद राखी के वकील ने कहा कि जो वीडियो व्हाट्सएप पर था उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था. जबकि कोर्ट ने इसके बाद उनके पूर्व पति आदिल के पक्ष में फैसला सुनाया था और राखी को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा था. 


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