हरियाणा में 1 जनवरी से ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे ट्रेनों और रोडवेज बसों में सफर
ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. इसी के मद्देनजर 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. इस दौरान रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी.
नई दिल्ली : देश में कोरोना वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले धीर-धीरे बढ़ते जा रहे हैं. शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 मरीज हो गए. इधर कोरोना की तीसरी लहर से खतरे के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लोगों का आवागमन पर रोक रहेगी.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने की आशंका के मद्देनजर सरकार 1 जनवरी से कई और सख्त कदम उठाएगी. 1 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज अनिवार्य कर दी गई हैं.
साथ ही ओपन और इंडोर में होने वाले प्रोग्रामों में भी कुल क्षमता के 50% लोग ही बुलाए जा सकेंगे. इंडोर प्रोग्राम में अधिकतम 200 और ओपन में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 300 लोग ही एकत्र हो सकेंगे.
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चंडीगढ़ में कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के केस रोकने के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने पर फोकस किया जाना चाहिए.
साथ ही वैक्सीनेशन पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है. सभी लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए. सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना मामलों से निपटने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए.
कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी. 1 जनवरी 2022 से ट्रेनों और रोडवेज बसों में सफर के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा. सरकारी बैंकों, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, मॉल, सिनेमाघरों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी होंगी.