HP Election: हिमाचल में चुनाव को देखते हुए लगे कई प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
Himachal Election: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अब 12 घंटे का समय रह गया है. शनिवार को प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर एक फेज में मतदान होंगे. ऐसे में जिलों में कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसे आपको जानना बेहद खास है.
Himachal Assembly Election 2022: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अब 12 घंटे का समय रह गया है. यानी की शनिवार को प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर एक फेज में मतदान होंगे. ऐसे में चुनाव को देखते हुए 13 नवंबर तर राज्य के तमाम जिलों में पांच से अधिर लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. चुनाव के दिन किन-किन चीजों पर प्रतिबंध लगा है इस खबर में जानिए.
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12 नवंबर को प्रदेश में चुनाव हैं. ऐसे में 13 नवंबर तक पांच से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है. वहीं शराब की बिक्री और वितरण पर भी रोक लगाई गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए धारा 144 के अंतर्गत कांगड़ा जिले में एक साथ पांच से अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही जनसभाओं पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.
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ये सभी प्रतिबंध 13 नवंबर शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे. हालांकि, ये आदेश आर्म्ड, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवानों और कानून व्यवस्था में तैनात अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.
इसके साथ ही चुनावों एवं मतगणना के लिए कांगड़ा जिले में होटलों, ढाबों और दुकानों के साथ ही निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब आदि किसी भी प्रकार की मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी.
इसके साथ ही जिले में मतदान केंद्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले राज्य से लगते क्षेत्रों में भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगी. इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
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