Shimla News: शिमला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर आज मामले पर सुनवाई हुई. जिसमें हर्ष महाजन की तरफ से लोकल कॉउंसिल वीर बहादुर पेश हुए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Bilaspur Rain: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई बारिश, गर्मी से मिली कुछ राहत


इस दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना. वहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले को लेकर हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब देने के लिए उनके अधिवक्ता ने कुछ समय मांगा. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई निर्धारित कर दी है. 


बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है. इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर होने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फार्मुला है. वह गलत है. 


Dharamshala Assembly: धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव पर त्रिकोणीय मुकाबला, जानें किन-किन बीच 1 जून को होगी टक्कर


जानकारी के लिए बता दें, राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन दोनों को ही बराबर वोट मिले थे. वहीं,  पर्ची में जिसका नाम निकलता है. उसकी जीत होनी चाहिए. ऐसे में सिंघवी ने कहा था कि नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है. कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है. उसे चुनौती दी गई है. यदि यह धारणा गलत है, तो जो चुनाव हुए हैं उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है.