Shimla News: हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक (DGP Sanjay Kundu) संजय कुंडू और पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने पद से हटाने के निर्देश जारी किए है. हाईकोर्ट में डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने अब तक की जांच को देखते हुए इन्हें पदमुक्त करने के आदेश दिए हैं.


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बता दें, पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जिसमें डीजीपी हिमाचल पुलिस और एसपी कांगड़ा को हटाने के आदेश दिये. हिमाचल हाई कोर्ट महाधिवक्ता अनूप रतन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया की कोर्ट ने कहा की एसपी व डीजीपी के पद में रहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है. इसलिए दोनों को उनके पद से पदमुक्त किया जाए.


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क्या पूरा मामला
बीते महीने पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ भी ई मेल से हाई कोर्ट में शिकायत दी थी. इसी ईमेल पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जबाब तलब किया था. निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम ई-मेल भेज कर अपनी जान को खतरा बताया था. कारोबारी निशांत शर्मा के मुताबिक उन पर गुरुग्राम में हमला हुआ. जिसकी एफआईआर भी गुरुग्राम में दर्ज करवाई गई है. इसके बाद मैक्लोडगंज में उनको मामला वापस लेने के लिए दो लोगों द्वारा धमकाया गया. 


इसी बीच उन्हें डीजीपी कार्यालय से 14 बार फोन किया गया. जब उन्होंने डीजीपी से बात की, तो उन्हें डीजीपी ने शिमला आने के लिए कहा. कारोबारी निशांत शर्मा का आरोप है कि जब वह डीजीपी को जानते ही नहीं है, तो आखिर उन्हें शिमला क्यों बुलाया गया.