Vehicle Tax: बाहरी राज्यों की गाड़ियों को हिमाचल आना अब पड़ेगा महंगा, वाहनों की एंट्री के बढ़े रेट
Himachal Vehicle Tax: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियरों पर अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है.
Himachal Vehicle Tax: हिमाचल प्रेदश में बाहरी राज्यों के वाहनों के प्रवेश को महंगा कर दिया गया है. बता दें, प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है. राज्य की सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है.
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ये नए नियम 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू होंगी. वहीं, भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपये की जगह 500 रुपये चुकाने होंगे. इसके साथ ही 6 से 12 सीट वाले यात्री वाहनों को 80 रुपये और 12 सीट से अधिक को 140 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे. इसके अलावा निजी वाहन चालकों को 40 रुपये की जगह अब 50 रुपये देना पड़ेगा.
जानकारी के मुताबिक, कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं. जिसमें मालवाहक वाहनों की श्रेणी में इस बार बदलाव किया गया है. बता दें, पहले 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की एक ही श्रेणी थी, लेकिन अब इसका वर्गीकरण कर 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की एक नई श्रेणी बना दी गई है. ऐसे में इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 600 रुपये टैक्स देने होंगे.
यानी की अब से जो भी गाड़ियां बाहरी राज्यों के नंबर वाली होंगी और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगी उन्हें ये रूपये देने होंगे.
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