Himachal Vehicle Tax: हिमाचल प्रेदश में बाहरी राज्यों के वाहनों के प्रवेश को महंगा कर दिया गया है. बता दें, प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है. राज्य की सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Vastu Tips: तुलसी जी के पेड़ के पास भूलकर भी नहीं रखें ये चीज, वरना घर में बढ़ सकती हैं मुसीबतें


ये नए नियम 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू होंगी. वहीं,  भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपये की जगह 500 रुपये चुकाने होंगे. इसके साथ  ही 6 से 12 सीट वाले यात्री वाहनों को 80 रुपये और 12 सीट से अधिक को 140 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे. इसके अलावा निजी वाहन चालकों को 40 रुपये की जगह अब 50 रुपये देना पड़ेगा. 


Chaitra Navratri 2023: नवरात्रि को लेकर हिमाचल के मंदिरों में ऑनलाइन पूजा, हवन-जगराते की बुकिंग हुई शुरू


जानकारी के मुताबिक,  कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं. जिसमें मालवाहक वाहनों की श्रेणी में इस बार बदलाव किया गया है.  बता दें, पहले 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की एक ही श्रेणी थी, लेकिन अब इसका वर्गीकरण कर 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की एक नई श्रेणी बना दी गई है. ऐसे में इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 600 रुपये टैक्स देने होंगे. 


यानी की अब से जो भी गाड़ियां बाहरी राज्यों के नंबर वाली होंगी और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगी उन्हें ये रूपये देने होंगे. 


Watch Live