Shimla News: हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे प्रदेश पर्यटन निगम के 56 में से 18 होटलों को तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा किया है कि इन निर्देशों की अनुपालना करना पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक की जिम्‍मेदारी होगी.


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बता दें, इन होटलों के नाम हाईकोर्ट ने द पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा केलोंग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर, होटल शिवालिक परवाणू को बंद करने के आदेश दिए. 


कि पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के 40 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटलों को बंद करने के सख्त आदेश दिए हैं.  जिन्हें 25 नवंबर तक बंद करने है.  जानकारी के अनुसार, घाटे में चल रहे ऐसे होटलों की संख्या 18 है. 


वहीं, कोर्ट ने कहा कि इन होटलों को साफ-सुधरा रखने के लिए जो स्‍टाफ जरूरी हो. वही इनमें रखा जाए. बाकी स्‍टाफ को अन्‍य होटलों को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि जहां स्‍टाफ की कमी है वहां भरपाई हो पाए. कोर्ट ने इस आदेश का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन विकास निगम द्वारा इन सफेद हाथियों के रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न हो. 


जानकारी के लिए बता दें, कि बीते रोज प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी का अप फ्रंट मनी न लौटाने पर दिल्‍ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया था. कंपनी को उसे नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की छूट दे दी थी. जिसके बाद से भाजपा लगातार हिमाचल की सुक्खू सरकार पर हमलावर है.