Himachal HC: शिमला टाउनहॉल में हाई एंड कैफे खोलने का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के ऐतिहासिक टाउनहॉल में हाई एंड कैफे पर लगाई रोक हटा दिया है. बता दें, याचिका कर्ता ने याचिका वापस ली.
Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने शिमला के ऐतिहासिक टाउनहॉल में हाई एंड कैफे पर लगाई रोक हटा दी है. अब दोबारा से नगर निगम के टाउनहॉल में हाई एंड कैफे शुरू होगा. वीरवार को न्यायधीश त्रिलोक चौहान और न्यायधीश राकेश कैथला की अदालत में इस पर सुनवाई हुई, जिसमें याचिका कर्ता की ओर से इस पर अपनी याचिका वापिस ले ली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हाई एंड कैफे को शुरू करने की अनुमति दे दी है.
एडवोकेट जनरल अनुप्रत्न ने कहा कि टाउनहॉल का 8 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार पर खर्च गए थे. इस भवन में तत्कालीन सरकार ने और कोर्ट के आदेश के पश्चात एक हाई एंड कैफे खोलने का प्रपोजल बनाया गया था और वह प्रपोजल ग्राउंड भी उतारा और हाई एंड कैफे खोला गया था कि लेकिन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमे कहा गया आवंटन गलत हुआ है.
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ऐसे में कोर्ट ने कैफे बन्द करने के आदेश दिए थे. इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होती रही और आज हाईकोर्ट में याचिका कर्ता द्वारा दलील देने के बाद अपनी याचिका को वापस लिया गया. अब टाउनहॉल में कैफे खुलने का रास्ता साफ हो गया है.
रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी, शिमला