Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति और उनके कार्य को सुनिश्चित करने के निर्देश को लेकर दायर जनहित याचिका में दायर जारी किया गया है.
समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति और उनके कार्य को सुनिश्चित करने के निर्देश को लेकर दायर जनहित याचिका में गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने दोनों अफसरों से इस मामले में अपना स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश भी दिए हैं.
हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुच्चा सिंह नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए. प्रार्थी ने इस मामले में हाईकोर्ट से उपयुक्त आदेश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में तैनाती से वहां की आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी. इसके साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी.
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प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में ड्रग माफिया और खनन माफिया अवैध कार्य करने के आदी हैं. उक्त क्षेत्र की पुलिस इन ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है. प्रार्थी का कहना है कि वर्ष 2024 में जब से इल्मा अफरोज को पुलिस अधीक्षक, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के रूप में तैनात किया गया था, तब से उक्त क्षेत्र में उन्होंने कानून के राज को लागू किया था.
उन्होंने एनजीटी के सभी निर्देशों के साथ-साथ हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पारित सभी आदेशों को लागू किया. प्रार्थी का कहना है कि उन्होंने ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की. इस क्षेत्र के आम लोगों ने पहली बार खुद को कानून के हाथों सुरक्षित और संरक्षित महसूस किया.
प्रार्थी का कहना है कि नवंबर माह में आम जनता ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर कर उनसे अनुरोध किया था कि इल्मा अफरोज को बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए, ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रतिवादी अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे. प्रार्थी ने 9 सितंबर 2024 के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया, जिसमें कोर्ट ने एक आपराधिक मामले की जांच में एसपी इल्मा पर भरोसा जताया था.
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प्रार्थी का आरोप है कि जब से पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज अवकाश पर चली गईं, तब से उक्त क्षेत्र की पुलिस ने पुनः अपनी कार्यशैली और योजना बदल दी. आरोप लगाया गया है कि अब उक्त क्षेत्र की पुलिस ने आम जनता पर बिना किसी गलती के अत्याचार, मारपीट और लूटपाट शुरू कर दी. प्रार्थी ने कुछ खबरों का हवाला भी दिया और कहा कि इन खबरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुलिस द्वारा बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्रों में अराजकता फैलाई गई है.
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